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Supreme Court RTE Act 2026: पड़ोस के स्कूलों को राज्य आवंटित छात्रों को तुरंत देना होगा एडमिशन, स्कूल नहीं लगा सकते रोड़ा!

CollegeDekho Editorial Team
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सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार (RTE – Right to Education) के मामले में एक ऐतिहासिक और सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि पड़ोस के निजी स्कूल (Neighbourhood Private Schools) राज्य सरकार द्वारा आवंटित छात्रों को एडमिशन देने से इनकार नहीं कर सकते और न ही एडमिशन में देरी कर सकते हैं।

यह फैसला उत्तर प्रदेश के लाखों अभिभावकों के लिए बेहद अहम है। चाहे आप लखनऊ से हों, कानपुर से, बरेली से या गाजियाबाद से—सभी जिलों के पात्र छात्र इस फैसले का लाभ उठा सकेंगे। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, इससे किन बच्चों को फायदा होगा, और अभिभावकों को क्या करना चाहिए।

ताजा अपडेट और खबर

Supreme Court Judgment on RTE Act Section 12(1)(c): सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि निजी स्कूल (Unaided Private Schools) जो अपने ‘पड़ोस’ (Neighbourhood) में संचालित हैं, RTE Act, 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूहों (Disadvantaged Groups) के बच्चों को प्रवेश देने के लिए बाध्य हैं।

बड़ी खबर: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्कूल किसी भी बहाने (पात्रता विवाद, सीटों की कमी, प्रशासनिक बाधा) से एडमिशन को विलंबित (Delay) या अस्वीकार (Reject) नहीं कर सकते। एडमिशन तुरंत देना होगा।

सावधानी: यदि किसी स्कूल को लगता है कि राज्य आवंटन (State Allotment) में कोई त्रुटि है, तो वह बच्चे को एडमिशन देने के बाद शिकायत दर्ज कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: मुख्य बिंदु (Key Points)

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का बच्चों और अभिभावकों के लिए बड़ी राहत है। नीचे मुख्य बिंदु दिए जा रहे हैं:

बिंदु (Point) निर्णय (Decision)
एडमिशन में देरी (Delay in Admission) स्कूल राज्य द्वारा आवंटित बच्चे का एडमिशन अनुचित रूप से विलंबित (Delay) नहीं कर सकते।
पात्रता विवाद (Eligibility Dispute) पात्रता पर विवाद एडमिशन रोकने का आधार नहीं हो सकता।
पड़ोस की परिभाषा (Definition of Neighbourhood) राज्य सरकार द्वारा परिभाषित ‘पड़ोस’ (Neighbourhood) के मानदंड लागू होंगे।
एडमिशन के बाद उपाय (Remedy after Admission) स्कूल एडमिशन देने के बाद, यदि उसे लगता है कि आवंटन गलत है या बच्चा पात्र नहीं है, तो वह कानूनी मुआवजे के लिए आवेदन कर सकता है।

RTE Act Section 12(1)(c) क्या कहती है?

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) 2009 की धारा 12(1)(c) के अनुसार, प्रत्येक निजी स्कूल (Private Unaided School) को प्रवेश के समय कक्षा 1 में कम से कम 25% सीटें (Seats) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूहों (Disadvantaged Groups) के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं।

इस कोटे के तहत आवंटित सीटों पर एडमिशन लेने वाले बच्चों की फीस राज्य सरकार द्वारा स्कूलों को प्रतिपूर्ति (Reimbursement) की जाती है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस प्रावधान से कोई स्कूल बच नहीं सकता। ‘पड़ोस’ की परिभाषा भी राज्य सरकार द्वारा तय मानदंडों के अनुसार ही होगी, जिसे स्कूल चुनौती नहीं दे सकते।

पड़ोस (Neighbourhood) की परिभाषा: कौन से बच्चे हैं पात्र?

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ‘पड़ोस’ (Neighbourhood) की परिभाषा राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होगी। सामान्यतः:

  • प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1-5): स्कूल से 1 किलोमीटर की दूरी
  • उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 6-8): स्कूल से 3 किलोमीटर की दूरी
  • उच्च विद्यालय (कक्षा 9-12): स्कूल से 5 किलोमीटर की दूरी

यूपी के लिए विशेष: उत्तर प्रदेश में इस दूरी को स्थानीय प्रशासन द्वारा और अधिक विस्तार से परिभाषित किया जा सकता है। अभिभावक अपने नजदीकी बीएसए कार्यालय से इस बारे में पुष्टि कर सकते हैं।

स्कूलों के अधिकार क्या हैं और क्या नहीं?

यह समझना जरूरी है कि स्कूल क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सीमाएं तय कर दी हैं:

जो स्कूल कर सकते हैं (Allowed) जो स्कूल नहीं कर सकते (Not Allowed)
आवंटन में किसी त्रुटि (Error) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना। एडमिशन में देरी करना या बच्चे को कक्षा में बैठने से रोकना।
प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के लिए शिक्षा विभाग से संपर्क करना। पात्रता का सवाल उठाकर एडमिशन देने से इनकार करना।
दाखिले के बाद मुआवजे की मांग करना (यदि आवश्यक हो)। प्रवेश प्रक्रिया में रोड़ा अटकाना (Obstruction)।

इस फैसले से किन बच्चों को फायदा होगा?

यह फैसला विशेष रूप से उन परिवारों के बच्चों के लिए राहत लेकर आया है जो आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) या वंचित समुदायों (SC/ST/OBC) से आते हैं।

  • EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): जिन परिवारों की सालाना आय ₹2 लाख से कम है, उनके बच्चे इस कोटे के तहत प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा पा सकते हैं।
  • SC/ST और OBC: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के बच्चे भी इसके दायरे में आते हैं।
  • विकलांग बच्चे (Children with Disabilities): दिव्यांग बच्चों को भी इस कोटे के तहत आरक्षण का लाभ मिलता है।

अभिभावकों और छात्रों के लिए जरूरी सलाह

यह फैसला अधिकारों (Rights) के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम करता है। अभिभावकों को क्या करना चाहिए?

  • कोई भी स्कूल एडमिशन नहीं रोक सकता: अगर आपके बच्चे को राज्य सरकार से आवंटन (Allotment) लेटर मिला है, तो स्कूल को तुरंत एडमिशन देना होगा।
  • शिकायत करें: अगर कोई स्कूल बिना कारण एडमिशन टालता है या मना करता है, तो तुरंत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) या DIOS से शिकायत करें।
  • आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें: आय प्रमाण पत्र (Income Certificate), जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) और निवास प्रमाण पत्र (Domicile) पहले से तैयार रखें।
  • स्कूल के बहानों में न आएं: “हमारे पास सीट नहीं है” या “आपकी पात्रता सही नहीं है” जैसे बहाने अब मान्य नहीं हैं।

RTE एडमिशन प्रक्रिया 2026: एलिजिबिलिटी और जरूरी डेट्स

आरटीई वन-टाइम रजिस्ट्रेशन और एडमिशन प्रक्रिया (ज्यादातर राज्यों में) आमतौर पर जनवरी-फरवरी में शुरू होती है। इस साल (2026) के लिए प्रक्रिया आमतौर पर समाप्त हो चुकी है। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विलंबित एडमिशन (Late Entry) के मामले सामने आ सकते हैं। यहाँ सामान्य एलिजिबिलिटी दी जा रही है:

Course / Level Eligibility Application Mode Important Date (2026)
प्री-प्राइमरी / KG 3 वर्ष (जन्मतिथि के अनुसार) ऑफलाइन / राज्य शिक्षा विभाग पोर्टल जनवरी-फरवरी 2026 (संभावित)
कक्षा 1 (RTE 25% कोटा) EWS/वंचित वर्ग, आय सीमा 2 लाख/वर्ष राज्य सरकार का ऑनलाइन पोर्टल जनवरी-मार्च 2026 (संभावित)

यूपी सरकार को क्या करना चाहिए?

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू करने के लिए यूपी सरकार को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

  • सभी स्कूलों को स्पष्ट निर्देश जारी करना कि एडमिशन में देरी या इनकार न करें।
  • पड़ोस की परिभाषा को स्पष्ट करना और स्कूलों को इसकी जानकारी देना।
  • स्कूलों द्वारा लापरवाही बरतने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करना।
  • शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए हेल्पलाइन और डैशबोर्ड स्थापित करना।

Parents और Students को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए

इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझकर अभिभावकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए।

  • आवंटन पत्र (Allotment Letter) जरूर रखें: यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि आपके बच्चे को RTE कोटा मिला है। इसे स्कूल को दिखाना होगा।
  • बिना डर के संपर्क करें: अगर स्कूल प्रिंसिपल या स्टाफ आपको डराता है, तो सीधे शिक्षा विभाग या DIOS/BSA कार्यालय में शिकायत (Complaint) दर्ज करें।
  • समय सीमा का ध्यान रखें: हालाँकि कोर्ट ने सत्र शुरू होने के बाद भी एडमिशन के निर्देश दिए हैं, लेकिन सरकारी प्रक्रिया में जल्दी आवेदन करना हितकर होता है।
  • UP Scholarship का फायदा उठाएं: UP Scholarship योजनाओं के बारे में जानकारी रखें।

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Students के अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सवाल: क्या पड़ोस के स्कूलों को RTE कोटे के तहत एडमिशन देना अनिवार्य है?

जवाब: हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, पड़ोस के सभी निजी स्कूल राज्य द्वारा आवंटित RTE कोटे के छात्रों को एडमिशन देने के लिए बाध्य हैं।

सवाल: अगर स्कूल एडमिशन देने से मना करे तो क्या करें?

जवाब: तुरंत अपने जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) या DIOS कार्यालय में शिकायत दर्ज करें।

सवाल: RTE कोटे के लिए कौन पात्र है?

जवाब: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) जिनकी वार्षिक आय ₹2 लाख से कम हो, SC/ST/OBC और विकलांग बच्चे पात्र हैं।

सवाल: क्या स्कूल पात्रता विवाद उठा सकता है?

जवाब: कोई भी स्कूल एडमिशन के समय पात्रता विवाद उठाकर एडमिशन नहीं रोक सकता। एडमिशन देने के बाद वह शिकायत कर सकता है।

सवाल: मैं बरेली या मुरादाबाद से हूँ, क्या मुझे इस फैसले का लाभ मिलेगा?

जवाब: हाँ, यह फैसला पूरे उत्तर प्रदेश के लिए लागू है। आप अपने नजदीकी शहर के स्कूल में इस कोटे के तहत एडमिशन ले सकते हैं।

निष्कर्ष: अब एडमिशन में नहीं होगी लापरवाही

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उत्तर प्रदेश और देश के उन लाखों गरीब बच्चों के लिए एक बड़ी कानूनी जीत है जो प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने के हकदार हैं।

यदि आप RTE कोटे के तहत एडमिशन लेना चाहते हैं, तो संबंधित राज्य पोर्टल पर पंजीकरण करें और अपने नजदीकी स्कूल में आवेदन करें। कोई भी स्कूल अब आपको मना नहीं कर सकता।

अपने शहर—लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद—के स्टूडेंट्स के लिए शुभकामनाएं।

Important Official Links

RTE एडमिशन और आधिकारिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक्स का उपयोग करें:

Purpose Official Link
UP Basic Education Department https://basiceducation.up.gov.in/
Supreme Court of India Official Website (Judgment) https://main.sci.gov.in/
Ministry of Education (RTE Cell) https://www.education.gov.in/en/rte
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